Tp news। जिले में शादी तथा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के सार्वजनिक या सामान्य समारोह जिला कलेक्टर व जिला मजिस्टेट की पूर्व में लिखित अनुमति के बाद ही आयोजित किया जा सकेगा। साथ ही पूर्व अनुमति के पश्चात आयोजित होने वाले समारोह में भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन तथा 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कार्यवाहक मजिस्ट्रेट, सीईओ जिला परिषद तथा विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जुर्माना लगाने की कार्यवाही करेंगे।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत संशोधन करते हुए ऐसे आयोजनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरी ने बताया कि विवाह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य प्रकार का सार्वजनिक समारोह जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुमति के पश्चात आयोजित होने वाले समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना, उचित मास्क पहनना, प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग तथा साफ-सफाई की व्यवस्था संधारित करते हुए किसी भी परिस्थिति में प्रतिभागियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।