Thar पोस्ट न्यूज। पुलिस थानों में कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए है। राजस्थान में हुई पुलिस हिरासत में मौतों की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और रख-रखाव पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा को निर्देश दिया कि राज्य में सीसीटीवी की स्थापना, संचालन और निगरानी के संबंध में अनुपालन का विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत किया जाए।
अदालत ने यह कार्रवाई मीडिया में आई रिपोर्ट के आधार पर की, जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2025 के पहले आठ महीनों में राजस्थान में 11 पुलिस हिरासत मौतें हुईं, जिनमें से सात केवल उदयपुर संभाग में दर्ज की गईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि संबंधित थानों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया या तुच्छ कारणों से इंकार कर दिया गया। अदालत ने कहा कि यह स्थिति इसके पूर्व के निर्णय परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2021) 1 SCC 184 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है, जिनमें सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कवरेज और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था।