


दूध, दही और मावा के सैंपल पाए गए सब स्टैंडर्ड, एडीएम प्रशासन कोर्ट ने चार विभिन्न फर्मों पर लगाया जुर्माना




Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। दूध, दही और मावा के सैंपल निम्न मानक (सब स्टैंडर्ड) पाए जाने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिले की चार विभिन्न फर्मों पर कुल 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि दूध, दही और मावा के सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर चार विभिन्न फर्मों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना लगाया गया है। संबंधित फर्मों पर शास्ति लनाने से पूर्व सुनवाई की गई।
संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पंचशती सर्किल स्थित मैसर्स रेस्टोरेंट मूमल पर लिए गया दही का सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 40 हजार का जुर्माना मैसर्स मूमल रेस्टोरेंट पर और इस रेस्टोरेंट पर दही की सप्लाई करने वाली फर्म पूगल रोड़ पर करणी इंडस्ट्रीयल एरिया के पास स्थित मैसर्स हीरालाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा मूमल रेस्टोरेंट पर लिए गए दही के सैंपल की रिपोर्ट में मिल्क फैट निर्धारित मात्रा से कम पाया गया।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि इसी प्रकार रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया रोड़ पर एसबीआई बैंक के पास स्थित मैसर्स जय श्रीराम दूध भंडार पर लिए गए दूध और दही के सैंपल भी सब स्टैंडर्ड पाए गए। लिहाजा इस फर्म पर 30-30 हजार यानी कुल 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक यहां दूध और दही में मिल्क फैट कम पाया गया।
एडीएम प्रशासन श्री कुमावत ने बताया कि इसी तरह जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील के करणीनगर में कालू रोड़ स्थित मैसर्स चौधरी मावा भंडार पर मावा सब स्टैंडर्ड मिलने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना संबंधित फर्म पर लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सैंपल रिपोर्ट के मुताबिक मावे में वसा सामग्री निर्धारित मात्रा से कम पाई गई।