Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने आदेश जारी कर महाराजा करणीसिंह फाउंडेशन ट्रस्ट, लालगढ पैलेस, बीकानेर प्रकरण में सिद्धी कुमारी व उनके द्वारा लिए गए सदस्यों पर पाबन्दियों लगाई है।

बीकानेर राजपरिवार द्वारा स्थापित ट्रस्टों के विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने करणीसिंह फाउंडेशन ट्रस्ट विवाद मे देवस्थान विभाग के आदेश के खिलाफ दिनांक 22 अक्टुबर 2024 को आदेश जारी कर सिद्धी कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्यों पर निम्नलिखित पावन्दियाँ लगाई हैः-

1. यह की सिद्धी कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्य पर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को किसी तरह किसी तीसरे पक्ष को विक्रय/लीज/हस्तान्तरित करनें पर रोक लगाई है।

2. यह की सिद्धी कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्य ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों/अपीलों व एप्लीकेशन्स को विथड्रा नहीं करेंगे।

3. यह की सिद्धी कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्यों को बाध्य किया है कि वे बैंक से रू. 3 लाख से ज्यादा आहरण पर पाबन्दि लगाई है।

4. आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर यपुर को लम्बित अपील को आगामी पेशी/तत्पर निस्तारण करने का आदी पारित किया है।

ज्ञात रहे कि सिद्धी कुमारी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर महाराजा डॉ. करणीसिंह जी की पुत्रियों, प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी, प्रिंसेस मधुलिका कुमारी व ठा. हनुवंतसिंहजी आदि को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से ट्रस्ट एक्ट व ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के खिलाफ जाकर एक आदेश पारित करवाकर ट्रस्टीशीप से हटावाया था जिसके खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की गई जिसमें उक्त आदेश आया है।