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IMG 20241217 100843 यूआईटी, जलदाय विभाग को कुर्की के आदेश लगाए Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट न्यूज। सुजानदेसर की एक कॉलोनी में सुविधाओं के मामले में बीकानेर की एक कोर्ट ने नगर विकास न्यास, जलदाय विभाग एवं कॉलोनाईजर के परिसर कुर्क करने का आदेश दिया है। अति. सिविल न्यायाधीश संख्या 1 द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.11.2024 की पालना में सुजानदेसर रोड स्थित सूरज विहार कॉलोनी में पानी की टंकी का निर्माण नहीं करने पर नगर विकास न्यास कार्यालय, जलदाय विभाग के नया शहर एवं तीर्थ स्थिभ के पास स्थित कार्यालय साथ ही कॉलोनाइजर ललित व्यास के परिसर को कुर्क किया।

मामला सुजानदेसर के सूरज विहार कॉलोनी का है। जहां पर मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं करने पर लोक अदालत ने सरकारी विभागों को इनकी पूर्ति करवाने के आदेश दिए, लेकिन पूर्ति नहीं करवा पाने पर इनके कुर्की के आदेश चस्पा कर दिए गए है। सेल अमीन की टीम ढोल बजाकर इन कार्यालयों में पहुंची और कुर्क किए जाने का नोटिस चस्पा किया।

सुजानदेसर की सूरज विहार कॉलोनी यूआईटी से अप्रूव कराई गई। लेकिन, लेकिन कॉलोनाइजर और डेवलपर्स ने वहां मूलभूत सुविधाएं, पानी तक की व्यवस्था नहीं की। इनके आदेशों की पालना नहीं होने पर वादी ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक के समक्ष इजराय की अर्जी लगाई। सुनवाई के बाद कोर्ट की पीठासीन अधिकारी पल्लवी ने 22 अक्टूबर को संबंधित विभाग के कार्यालयों पर कुर्की के नोटिस चस्पा करने के आदेश दिए। सोमवार को सेल अमीन नवनीत नारायण जोशी की टीम यूआईटी, पीएचईडी के दोनों कार्यालयों और कॉलोनाइजर के यहां पहुंची। ढोल बजाकर नोटिस चस्पा किए।


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