Tp न्यूज। अब केवल दवा विक्रेताओं को ही नहीं बल्कि मिठाई बिक्रेताओं को भी एक्सपायरी डेट बतानी होगी। अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। मतलब कि कितने समय तक मिठाई का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला एफएसएसएआई ने दिया है। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।
ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है। अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी।