TP न्यूज़। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस महामारी से जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से यह किया गया है।
इस संबंध में जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिला पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की । उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए जिला मुख्यालय पर नाइट कफ्र्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नाइट कफ्र्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
समारोह में 100 से अधिक लोग होने पर जुर्माना लगाए
जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अनुमत सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ाएगा। इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हैल्थ प्रोटोकॉल की अनिवार्य रूप से पालना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विवाह कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग नहीं जुटें इसके लिए मैरीज पैलेस सहित इससे संबंधित अन्य एजेन्सियों को विवाह तिथि से पहले समझाइश करें। उन्होंने कहा कि आयोजकों द्वारा विवाह-समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जानी अनिवार्य किया गया है। साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन भी वीडियोग्राफी करवाएंगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा को निर्देश दिए शहर के सभी विवाह स्थलांे की सूची एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस थानों को उपलब्ध कराए तथा विवाह स्थलों पर कोरोना एडवाईजरी संबंधित नोटिस चस्पा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी विवाह से जुडे़ संस्थान यथा मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन, हलवाई, पण्डित, बैंड संगठन आदि की बैठक कर, नियम-कायदों के बारे में जानकारी देने और नई गाइड लाइन की पालना उनसे करवाई जाए।
एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी ले कफ्र्यू क्षेत्र का जायजा-जिला कलक्टर ने एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सख्ती से करवाई जाए। पहले आमजन को समझाईश करें और नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी शहर का नियमित भ्रमण कर, स्थिति पर नजर रखेंगे और उनके द्वारा की गई कार्यवाही धरातल पर दिखनी चाहिए।
मास्क नहीं लगाया तो इतना जुर्माना
जिला कलक्टर ने कहा कि मास्क न लगाने पर भी जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रूपए की गई है। जुर्माना राशि बढ़ाने तथा वीडियोग्राफी के इन निर्णयों के पीछे सरकार का मकसद राशि वसूलना या समारोह में व्यवधान डालना नहीं बल्कि भीड़ के एकत्र होने एवं मास्क न पहनने के कारण फैलने वाले कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना है।
जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोगों को रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए समझाइश के जरिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को किसी से उलझना नहीं है। कानून का उल्लंधन करने वालों को प्रेम से समझाईश करे। इसके बावजूद नहीं मानते है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए।बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पवन मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।