



Thar पोस्ट न्यूज। मसाज के नाम पर अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए जयपुर में पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है। राजधानी जयपुर में स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए अब पुलिस ने बेहद सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। राजधानी के एडिश्नल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ. रामेश्वर सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं।




गाइडलाइन की सख्त पालना जरूरी
नई गाइडलाइन के अनुसार इसकी पालन नहीं करने वाले सेँटर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे लोगों की निजता भी भंग होगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि मसाज और स्पा सेंटर में अंदर दरवाजे पर कुंडी नहीं होगी और मेनगेट भी खुला रखा जाएगा। हालांकि ऐसे में यदि कोई महिला स्पा सेंटर में जाती है तो उसके लिए यह यह गाइडलाइन असहज करने वाली होगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि स्पा और मसाज सेंटर में स्त्री और पुरुषों के स्पा और मसाज के लिए अलग-अलग खंड होंगे जिनके प्रवेश द्वार भी अलग ही रखे जाएंगे। जहां मसाज या स्पा दिया जाता है, उस केबिन का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्पा और मसाज लेने वाले स्त्री और पुलिस का आईडी सहित पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आवासीय भवनों में इस तरह के स्पा और मसाज सेंटर अब नहीं चलाए जा सकेंगे
डिग्री या डिप्लोमा जरूरी
मसाज और स्पा सेंटर में काम करने वालों को मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियो थैरेपी और एक्यूप्रेशर या फिर व्यावसायिक चिकित्सक में डिग्री या डिप्लोमा भी पेश करना होगा। सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकार्ड रखना होगा।
पुलिस वे अनुसार सेंटर्स पर आपत्तिजनक काम होने की शिकायतें बराबर मिल रही थीं। कुछ राज्यों ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रखी है। जयपुर में भी इसे शुरू किया है।

