


Thar पोस्ट न्यूज जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 525 उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के संबंध में निविदा जारी की गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ से उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के प्रस्ताव का परीक्षण करवा कर उचित कार्यवाही की जाएगी।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्रीमती गीता बरवड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि नवीन उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के लिए विभाग द्वारा 7 अप्रैल 2010 व 26 दिसम्बर 2019 को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है।
उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने के मानदण्डों में छूट देने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कृषि उपज मंडी सीकर में दुकानों का आवंटन नियमानुसार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि कृषि उपज मंडी, सीकर के फल सब्जी ब्लॉक एवं अनाज ब्लॉक में आवंटित दुकानों में अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग में नियमानुसार भूखंडों का आवंटन किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कराई जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि विपणन मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर में मार्च 2019 से मार्च 2024 तक 65 भूखण्डों तथा 01 निर्मित दुकान मय गोदाम का आंवटन निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित आरक्षित दर अनुसार लॉटरी पद्दति से किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 22 दुकानें फल सब्जी मंडी में, 1 निर्मित दुकान मय गोदाम एवं 43 दुकानें अनाज मंडी में नियमानुसार आवंटित की गई।
इससे पहले विधायक श्री गोरधन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति सीकर में भूखण्डों का आवंटन अचल सम्पति आंवटन नीति 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
कृषि उपज मण्डी समिति सीकर में मार्च 2019 से मार्च 2024 तक हुए आवंटन का आधार एवं आवंटी के सम्बोन्धन का विवरण भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
श्री गोदारा ने जानकारी दी कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समितियों में भूखण्ड आंवटन के लिए अचल सम्पति आंवटन नीति 2005 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं कृषक वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों में 28 प्रतिशत भूखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान है। वर्तमान में व्यापारियों द्वारा भूखण्ड आवंटन की मांग नहीं होने के कारण मुख्य मण्डी प्रांगण सीकर में आवंटन प्रक्रिया विचाराधीन नही है।