Tp न्यूज़। जिला कलेक्टर ने कहा है कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि जिले की 238 ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से लोक सूचना जारी हो जाएगी और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, संतान के संबंध में सूचना और सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है।
मेहता ने बताया कि सरपंच पद के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। इस प्रारूप को 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए