उपनिवेशन आयुक्त डॉ. पवन ने तहसीलदार को दिए निर्देश*
Thar post, न्यूज बीकानेर। उपनिवेशन तहसील गजनेर मुख्यालय कोलायत के पटवार हलका जयमलसर के जयमलसर गांव में अभिलेख में पटवारी सुशील कुमार राजपुरोहित द्वारा राजकीय रिकॉर्ड में बिना किसी विधि आदेश अथवा नामांतरकरण के अराजीराज राजकीय भूमियां अनुचित एवं अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों के नाम सीधे ही खातेदारी दर्ज करने और गैर खातेदार कृषकों को रिकॉर्ड में कांटछांट कर तथा सफेद स्याही का प्रयोग कर खातेदारी का इंद्राज किया गया।
प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) तथा उपायुक्त उपनिवेशन कन्हैयालाल सोनगरा ने बताया कि इस प्रकरण में उपनिवेशन आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने पटवारी सुशील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा पद का दुरुपयोग कर राजकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी करने एवं राजकोष को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए दोषी पटवारी और प्रथम लाभार्थियों के विरूद्ध पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज करवाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए हैं।
*बाल श्रम टीमों ने दुकानों का किया औचक निरीक्षण*
बीकानेर जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार शुक्रवार को बाल कल्याण समिति टीम संख्या 2 एवं 5 द्वारा गंगाशहर रोड की विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं बालश्रम नहीं करवाने की समझाइश की गई। इस दौरान दुकानदारों से बालश्रम नहीं करवाने का वचन पत्र भी भरवाया गया।
बाल कल्याण समिति के सदस्य हर्षवर्धन सिंह भाटी एवं जुगल किशोर व्यास के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन की गंगाशहर रोड में बाल श्रम शिकायत का निवारण करने पहुंचे। इस दौरान टीमों द्वारा पाया गया कि दुकान व्यापारियों में 14 वर्ष तक के बालकों को ही बाल श्रमिक माना जाता है, जिस पर टीम द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी गई तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम करवाना बाल श्रम माने जाने बात स्वीकार की गई। इस दौरान कोटगेट थाना बाल कल्याण अधिकारी कमला, मानव तस्करी प्रकोष्ठ के रामनिवास तथा चाइल्ड लाइन कार्यकर्ता भवानीशंकर मौजूद रहे।