Thar पोस्ट न्यूज। बीकानेर पूर्व राजपरिवार में चल रहे विवाद व कानूनी लड़ाई के बीच पुलिस थानों में परस्पर मामले दर्ज हुए है। इस बीच परिवार की सदस्य राज्यश्री कुमारी ने आज एक वीडियो जारी कर बताया कि उनके व स्टाफ के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई गई है । संजय शर्मा द्वारा सिद्धि कुमारी वगैरह को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर के जिस तथाकथित आदेश से ट्रस्टी एवं अध्यक्षा होना बाताया जा रहा हैं उन सभी आदेशों के विरुद्ध कमिश्नर देवस्थान, उदयपुर के समक्ष अपीलें लम्बित हैं जिसके कारण सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर का आदेश अन्तिमता प्राप्त किया हुआ नहीं हैं। माननीय हाईकोर्ट, जोधपुर ने भी देवस्थान कमिश्नर, उदयपुर को दिशा निर्देश जारी कर सिद्धि कुमारी आदि पर विभिन्न पाबन्दियों लगाई हैं।
समस्त ट्रस्टों का चार्ज आज भी ट्रस्ट विधान से बने हम ट्रस्टीगण के पास ही हैं जिसे उक्त एफ.आई.आर. में भी स्वीकार करती हैं।
वास्तव में राजमाता साहब की कानूनन वैध वसियत के अभाव में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार सम्पति में हिस्सा मांग लेने तथा राजमाता सुशीला कुमारी जी की चल सम्पतियाँ खुर्दबुर्द ना हो इसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर देने से बौखलाकर यह आधारहीन एफ.आई.आर. अपने विधायक होने का नाजायज फायदा उठाते हुए फर्जी दर्ज करवाई हैं जिसके लिए अलग से सक्षम कानूनी कार्यवाही की जायेगी।