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IMG 20210331 WA0260 4 कोरोना : विवाह में 200 की ही अनुमति, जुर्माना 25 हज़ार तक! Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
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वैवाहिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो सुनिश्चित : कलक्टर मेहता
Tp न्यूज़, बीकानेर। जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं नगर निगम आयुकर ए एच गौरी ने वैवाहिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना हेतु बीकानेर के मैरिज पैलेस एवं भवन संचालकों से चर्चा की । जिला कलेक्टर अमित मेहता एवं नगर निगम आयुक्त ए गोरी ने बताया कि मैरिज पैलेस में आयोजित विवाह समारोह हेतु आयोजनकर्ता को प्रशासन को पूर्व में सूचना देनी होगी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । साथ ही स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी तथा बार-बार भवन को सैनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा और आमंत्रित मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं हो तथा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जानी आवश्यक है ओर बंद स्थानों में होल क्षमता की 50 प्रतिशत तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाए । इन प्रोटोकॉल की पालना ना होने पर कार्यवाही की जाएगी और राज महामारी अधिनियम 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियमानुसार 25000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा । इस पर भवन संचालकों ने जिला कलक्टर नमित मेहता को आश्वश्त करते हुए बताया कि हमारे द्वारा प्रोटोकॉल की पूर्णतया पालना की जाएगी व भवन सीज की कार्यवाही में शिथिलता बरतने का निवेदन किया । इस चर्चा में द्वारकाप्रसाद पचीसिया, जुगल राठी, डॉ प्रकाश ओझा, पूनमचंद कच्छावा, विनोद गोयल, बृजमोहन चांडक, लालचंद राठी, रामकिशन राठी, जुगल डागा, विकास अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, हंसराज डागा, संजय गोयल, विपिन मुसरफ, मनमोहन गहलोत, मनीष गहलोत, श्यामसुंदर राठी, जगदीश चारण, भीमसेन खंडेलवाल, राजेन्द्र काला, राजेन्द्र सांखला, राधाकिशन क्लोड, नंदू सिंह शेखावत, बुलाकी चौधरी आदि शामिल हुए ।


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