Thar पोस्ट। राजस्थान में शादी समारोह को लेकर कुछ राहत दी गई है। केवल 3 घंटे में ही कराने की नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह में 3 घंटे की समय सीमा केवल भोजन के लिए ही है। फेरों सहित शादी की अन्य रस्मों और शादी से जुड़े धार्मिक रीति-रिवाजों पर यह समय सीमा लागू नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में बारात को जाने की भी छूट रहेगी।शादी समारोह के लिए एसडीएम को भेजी गई सूचना की कॉपी पुलिस को दिखाकर आ-जा सकेंगे। शादी समारोह के लिए पहले से ऑडर्र किए गए गहने, कपड़े और अन्य आइटम भी बाजार से लाने की अनुमति होगी। शादी के लिए ऑर्डर किए गए आइटम की डिलीवरी के लिए दुकान-प्रतिष्ठान को केवल उसी काम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। गृह विभाग ने 3 घंटे में शादी समारोह की बाध्यता केवल भोजन के लिए होने पर स्पष्टीकरण दिया है।