Thar पोस्ट, जयपुर-बीकानेर। विवाह कार्यक्रमों में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लाॅकडाउन के तहत जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि 10 से 31 मई की अवधि तक अगर कोई भी विवाह संबंधी समारोह किसी विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर अथवा धर्मशाला आदि में आयोजित किया जाता है या विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है लेकिन उसकी सूचना डीओआइटी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर नहीं दी जाती है या सामाजिक दूरी नहीं बनाई जाती है या बैंड बाजार या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है या हलवाई या कैटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त की जाती है या फेस कवर का उपयोग नहीं किया जाता है या बारात के आवागमन पर बस, आॅटो, टेम्पो, ट्रेक्टर का उपयोग किया जाता है या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
मेहता ने बताया किसी भी विवाह स्थल जैसे मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर या धर्मशाला आदि के स्वामी, मेनजेर, अधिभोग द्वारा विनियम 7ए का उल्लंघन किए जाने तथा विवाह समारोह में ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
पानी सप्लाई के टैंकर को रोके जाने का विरोध
आज सुबह पानी सप्लाई के लिए जा रहे पानी के टैंकर को शहर में रोक दिए जाने देने पर वन्दे मातरम टीम के राष्ट्रीय संयोजक विजय कोचर ने विरोध जताया। बीकानेर शहर में पानी की भयंकर किल्लत चल रही है और महामारी से पीड़ित जनता को वंदे मातरम टीम द्वारा बहुत ही कम दरों पर पानी की सप्लाई की जा रही है। और वर्तमान सरकार द्वारा नहर की सफाई और व्यवस्था के नाम पर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जा रहा है और वह भी मात्र एक घंटा की पानी सप्लाई हो रही है ऐसे में पानी टैंकर से हमारी सेवा पर तो कम से कम रोक नहीं लगनी चाहिए।
वंदे मातरम टीम ने टीम के द्वारा राशन की सप्लाई मेडिकल सेवा सहयोग सप्लाई सेवा कार्यों के लिए आने जाने के लिए पास नहीं देने पर भी रोष प्रकट किया उन्होंने कहा कि हमारी टीम के सभी लोग इमानदारी से सेवा कार्य कर रहे हैं और बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलते हैं लेकिन कुछ कार्यों के लिए घर से बाहर निकल ना हीं पड़ता है ऐसे में प्रशासन द्वारा हमारे को रोका जाना बिल्कुल अनुचित है.जिला कलेक्टर कार्यालय से वंदे मातरम टीम के सभी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
खनन इकाईयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैधता को 31 जुलाई तक बढ़ाया
बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसीया ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए 18 अप्रैल से 31 जून तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवाओं, उद्योगों की सम्मति, प्राधिकार तथा पंजीकरण की वैद्यता को 31 जुलाई तक बढा दिया गया है । यह महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरुप उद्योगों को सम्मति, प्राधिकार, पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के कारण लिया गया है । सम्मति की समाप्ति के उपरांत 31 जुलाई तक आवेदन करने वाली इकाईयों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा । राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी इकाइयां वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मानको का पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी उपाय लागू हो ताकि किसी भी स्थिति में पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे अन्यथा उन पर परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।