Tp न्यूज़। कोरोना के मददेनजर आगामी समय में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में कोरोना रोकथाम की नई एडवाइजरी की अनुपालना के लिए जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशाुनसार सोमवार को थानावार होटल, टैंट हाउस व मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक कर नए नियमों की जानकारी देते हुए नियमों की पालना हेतु समझाइश की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख थानों में थानाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संचालित किए जा रहे होटल, टैंट हाउस व मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाया गया और नई गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि विवाह आदि किसी भी आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति है। यदि किसी भी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति पाए गए तो उस समारोह के आयोजनकर्ता के साथ सम्बंधित टैंट हाउस, मैरिज गार्डन के संचालक को भी जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।मीना ने बताया कि बैठकों के दौरान संचालकों को समझाया गया कि नियमों की अनुपालना में आमजन के साथ-साथ वाणिज्यक गतिविधियों से जुड़े उद्यमियों की सतर्कता व सहयोग आवश्यक है। उनके सहयोग से ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम किया जा सकता है। सदर थाना, जयनारायण व्यास काॅलोनी, गंगाशहर, नयाशहर, कोटगेट सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना की जानकारी दी गई।