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IMG 20260417 085629 जलापूर्ति हेतु टैंकर दरों का निर्धारण, तय दरों से अधिक लिए तो कार्रवाई Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट न्यूज। बीकानेर शहर में नहर बंदी एवं ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए आमजन को सुचारू रूप से जल उपलब्ध कराने के लिए निजी टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति की दरें निर्धारित की गई हैं। यह दरें ग्रीष्म ऋतु 2026 तक प्रभावी रहेंगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं—प्रथम 5 किलोमीटर दूरी तक: प्रति 1000 लीटर ₹105/-5 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु: प्रति 1000 लीटर प्रति किलोमीटर ₹21/-अधीक्षण अभियंता ने बताया कि यह दरें बीकानेर शहरी क्षेत्र के आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं।
यदि कोई टैंकर संचालक निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल करता है, तो इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 0151-2970048 तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण कक्ष 0151-2226454 पर की जा सकती है। शिकायतों की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।


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