


Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आज एक आदेश जारी कर बताया कि आज से शाम 7 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दें। इनमें आपात स्थिति वाली दुकानों को छोड़ शेष सभी प्रतिष्ठानों पर ये आदेश लागू होंगे।

आदेश में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है। शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटल,मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक,धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाइटिंग और तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
किसी भी दुकान का शटर सात बजे बाद खुला मिलने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। आगामी आदेश तक बाजार सात बजे से पहले बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
जिले के कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक रहेंगे बंद
नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंध के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार बीकानेर जिले के समस्त कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी राम गोपाल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित में सभी प्रबंधक इसकी पालना सुनिश्चित करें।

