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ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 71 वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ी Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
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Tp न्यूज़। केन्‍द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल, आरसी परमिट आदि जैसे वाहन संबंधी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को एक परामर्शी जारी की है।  सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पूर्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 से संबंधित दस्‍तावेजों की वैधता के विस्‍तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 तथा 24 अगस्‍त, 2020 को परामर्शी जारी की थी। सुझाव दिया गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकारों के), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी और संबंधित दस्‍तावेज की प्रमाणिकता 31 दिसम्‍बर, 2020 तक वैध समझी जाए।
परामर्शी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्‍त उल्‍लेखित सभी दस्‍तावेजों की प्रमाणिकता 31 मार्च, 2021 तक वैध समझी जाए। इसमें वे सभी दस्‍तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्‍त हो गई है या 31 मार्च, 2021 तक समाप्‍त हो जाएगी।’’


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