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IMG 20241023 101608 123 13.20 लाख का जुर्माना : बादाम, पिस्ता, दही के सैंपल पाए गए सब स्टैंडर्ड, सरसों का तेल मिला मिसब्रांड, Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। एडीएम प्रशासन ने पहली बार लगाया इतना जुर्माना,सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्म पर लगाया 3 लाख रुपए का अधिकतम जुर्मानादही का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर संबंधित फर्म पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। खास बात ये कि एडीएम प्रशासन कोर्ट ने बादाम और पिस्ता के सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर पहली बार अधिकतम जुर्माना लगाया है। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित फर्म श्री एग्रो इंडस्ट्रीज और उसके पांच पार्टनर पर 5-5 लाख रुपए का अधिकतम जुर्माना लगाया है। साथ ही सरसों का तेल मिस ब्रांड मिलने पर भी पहली बार अधिकतम जुर्माना लगाया गया है।

रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स विनोद इंडस्ट्रीज और इसके तीन पार्टनर पर 3 लाख का अधिकतम जुर्माना लगाया गया है। वहीं दही सब स्टैंडर्ड मिलने पर व्यास कॉलोनी के सेक्टर 4 स्थित मैसर्स शिव दूध भंडार के दो पार्टनर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स श्री एग्रो इंडस्ट्रीज से बादाम तथा पिस्ता के नमूने लिये गये थे। बादाम के नमूने में तेल की मात्रा एफएसएसएआई (fssai) द्वारा तय मानकों से कम पाई गई तथा पिस्ता के नमूने में अनओपन्ड शैल्स तथा एम्टी शैल्स की मात्रा एफएसएसएआई (fssai) द्वारा तय मानकों से अधिक पाया गया।

बादाम तथा पिस्ता सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर एफएसएस एक्ट की धारा 51 का उल्लंघन होने के कारण 5-5 लाख रूपए यानी कुल 10 लाख का जुर्माना श्री एग्रो इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है। उक्त फर्म ने निर्माता तथा होलसेल का फूड लाइसेंस लिया हुआ है एवं वर्ष 2017 से संचालित है।

एडीएम प्रशासन श्री कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स विनोद इंडस्ट्री की तेल निर्माण इकाई से बाबा ब्रांड सरसों के तेल के नमूने पर उपयोग में लेने हेतु अंतिम तिथि, आरडीए वैल्यू, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, मोनो तथा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा -3 तथा ओमेगा-6 तथा सोडियम की मात्रा का लेबल पर उल्लेख नहीं किया गया था जो कि लेबलिंग तथा डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का उल्लंघन होने के कारण मिस ब्रांड है।

लिहाजा इस फर्म के मिस ब्राण्ड पाये गये नमूने पर एफएसएस एक्ट की धारा 52 का उल्लंघन होने के कारण 03 लाख रुपए की अधिकतम शास्ति लगाई गई। उक्त फर्म ने निर्माता श्रेणी का फूड लाइसेंस लिया हुआ है एवं वर्ष 2017 से संचालित है। विदित है कि सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 1 रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख रूपए और मिस ब्रांड पाए जाने पर 1 रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि व्यास कॉलोनी के सेक्टर 4 स्थित मैसर्स शिव दूध भण्डार से दही का नमूना लिया गया जिसमें फैट की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाये जाने पर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। उक्त फर्म रजिस्ट्रेशन श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण 20,000 की शास्ति लगाई गई।

एडीएम प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।


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