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IMG 20241023 101608 109 कोलायत व बज्जू में अवैध आवंटन होंगे खारिज - उपनिवेशन मंत्री Bikaner Local News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट न्यूज जयपुर। उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि तहसील कोलायत व बज्जू में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आंवटन प्रकरणों की जांच के लिए 1 फरवरी, 2025 को जारी आदेश के क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अवैध आवंटन को खारिज करने की कार्यवाही की जाएगी।

उपनिवेशन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी बज्जू द्वारा 1 नवंबर, 2020 से 10 अक्टूबर, 2023 तक राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के तहत आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न श्रेणी के 312 आवंटन किए गए।

इनमें से सामान्य आवंटन की श्रेणी में किये गए 69 आवंटन प्रकरणों में ऐसी भूमि आवंटित की गई, जो विशेष आवंटन व मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित थी।

उन्होंने बताया कि नियम विरुद्ध हुए इस आवंटन को आयुक्त उपनिवेशन अथवा जिला कलेक्टर को किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर या स्वतः संज्ञान प्रक्रिया द्वारा निरस्त करने की शक्तियां दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि इन 69 आवंटन प्रकरणों में तहसीलदार भूमिदारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उपनिवेशन मंत्री ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र बज्जू में 1 नवंबर, 2020 से 10 अक्टूबर, 2023 की अवधि में 69 प्रकरणों में विशेष आवंटन व मोहरबन्द श्रेणी गजट में प्रकाशित आरक्षित भूमि का सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटन कर दिया गया। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने जानकारी दी कि विशेष आवंटन/मोहरबंद आवंटन हेतु आरक्षित भूमि को सामान्य आवंटन श्रेणी में आवंटन किये जाने के कारण तत्कालीन आवंटन अधिकारी बज्जू के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय बीकानेर से प्राप्त कर कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये हैं।


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