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Thar पोस्ट। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मंगलवार को गृह विभाग की संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अन्तर्गत रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवा, मरीज के अटेंडेंट, श्रमिकों के आवागमन को लेकर अनुमति दी गई है।
टैक्सी सेवा को अनुमति
प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मंगलवार शाम को गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा को अनुमति दी गई हैं। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट के आवागमन के लिए अस्पताल से जारी किया गया पास मान्य होगा और मरीज के लिए खाना, दवाइयां लाने के लिए उपयोग किया जा रहा उसका वाहन मान्य होगा।
श्रमिकों के लिए पास
वहीं संशोधित गाइडलाइंस श्रमिकों के आवागमन को लेकर भी छूट दी गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार उद्योगों और निर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के आवागमन के लिए ट्रांजिट पास जारी किए जाएंगे। ऐसे लोग ऑनलाइन पोर्टल से 18 मई तक ट्रांजिट पास सेल्फ जेनरेट कर सकेंगे। प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं।
श्रमिकों के आवागमन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ
महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लाॅकडाउन में अनुमत श्रमिकों के आवागमन व श्रमिक वर्ग के पलायन को रोकने के वेवपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सोमवार से प्रारम्भ हो चुका है। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि लाॅकडाउन में राज्य सरकार द्वारा अनुमत उद्योग व निर्माण इकाईयों को अपने कार्मिकों व श्रमिकों को ट्रांजिट पास उपलब्ध करवाना होगा। यह शिफ्ट प्रारम्भ होने के 1 घंटे पहले व खत्म होने के 1 घंटे बाद तक वैध रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग व निर्माण की इकाईयां शीघ्र ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं, जिससे श्रमिकों व कार्मिकों को आवागमन में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस तरह से होगा पंजीकरण
महाप्रबंधक ने बताया कि पास बनाने के लिए वेबपोर्टल पर https://covidinfo.rajasthan.gov.in जाकर e-Intimation by Industries ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया तीन चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण में इकाई द्वारा ऑनलाईन एक बार ही पंजीकरण करना होगा। द्वितीय चरण में वाहन विवरण तथा तृतीय चरण में श्रमिक व अन्य कार्मिक का विवरण भरना होगा, तत्पश्चात् एक पावती तथा आईडी जनरेट होगी।