ताजा खबरे
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्तीसऊदी में विदेशी उड़ानें बन्द, मक्का-मदीना में फंसे राजस्थान के 5 हजार उमराह यात्री, हेल्पलाइन शुरूकोटगेट पर कांग्रेस कल शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेगीबिजली बंद रहेगी: दीपावली रखरखाव का असरअवकाश की घोषणा: मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा अवकाशबीकानेर नगर निगम की पहली साधारण सभा ये मुद्दे छाए, हंगामे के बीच इन पर निर्णयचुनाव : भाजपा देहात ने बीकानेर पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशियों की घोषणाऊँटनी का दूध ‘चलती-फिरती फार्मेसी’: रेगिस्तान के डूबते जहाज पर जताई चिन्ताकॉकरोच जनता पार्टी का आज शाम दिल्ली में प्रदर्शन, निषेधाज्ञा लागूरूस में आया शक्तिशाली भूकंप, 7 की तीव्रता से धरती हिली
IMG 20241023 101608 अवकाश की घोषणा: मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा अवकाश Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Thar पोस्ट न्यूज। पंचायती राज आम चुनाव-2026: मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश।
प्रथम से चतुर्थ चरण तक मतदान की तिथियों पर लागू होगा आदेश।

बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जिले में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशान्त जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रथम चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 अक्टूबर (गुरुवार) तथा सरपंच एवं पंच पदों के लिए 24 अक्टूबर (शनिवार) को मतदान होने पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी प्रकार, द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर (बुधवार) तथा सरपंच एवं पंच पदों के लिए 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

तृतीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर (मंगलवार) तथा सरपंच एवं पंच पदों के लिए 5 नवंबर (गुरुवार) को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, चतुर्थ चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर (शनिवार) तथा सरपंच एवं पंच पदों के लिए 16 नवंबर (सोमवार) को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। उक्त आदेश जिले की संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर लागू नहीं होगा।


Share This News