जयपुर। प्रदेश के लाखों अभिभावकों को झटका। अभिभावकों को कोरोनाकाल की देनी होगी पूरी फीस
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बैंच ने लगाई रोक
साल 2019-20 में तय फीस के हिसाब से देनी होगी पूरी फीस
6 किस्तों में अभिभावक चुका सकते है फीस। 5 मार्च को देनी होगी पहसी किस्त। भारतीय विद्या भवन, एसएमएस व अन्य स्कूलों की अपील पर दिया आदेश। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल, अनुरूप सिंघी व अन्य की पैरवी।