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IMG 20231123 090506 3 भीषण गर्मी में राजस्थान सरकार का फैसला, इन पर लगाया प्रतिबंध Bikaner Local News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट न्यूज। भीषण गर्मी के मौसम में  राज्य सरकार ने पशुधन के संरक्षण और कल्याण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर के समय भारवाहक पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश भेजे हैं।

इस बारे में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक बढ़ गया है, जिससे लू जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में घोड़े, गधे, खच्चर, भैंस और बैल जैसे भारवाहक पशुओं को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच कार्य में लेने से उन्हें हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण और मौत जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार ने पशुओं के प्रति दृष्टिकोण अपनाते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 1965 व 2001 के प्रावधानों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जहां तापमान 37 डिग्री से अधिक हो, वहां दोपहर में भारवाहक पशुओं का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, तापमान 30 डिग्री से ऊपर होने पर पशुओं के पैदल परिवहन पर भी रोक रहेगी।

शासन सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्षों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। स्थानीय निकाय, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं।पशुओं की देखभाल के लिए स्वच्छ और ठंडा पेयजल, पर्याप्त छाया और पौष्टिक चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आमजन को भी इस विषय में जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों, पोस्टरों, बैनरों, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।


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