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IMG 20231123 090506 22 स्वास्थ्य विभाग की फड़ बाजार में कार्रवाई, फर्जी तरीके से चल रहे क्लीनिक को किया सीज, कार्मिक भागा Bikaner Local News Portal देश
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IMG 20240812 WA0287 स्वास्थ्य विभाग की फड़ बाजार में कार्रवाई, फर्जी तरीके से चल रहे क्लीनिक को किया सीज, कार्मिक भागा Bikaner Local News Portal देश

Thar पोस्ट न्यूज। राज्य सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत जिला प्रभारी मंत्री तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशानुसार जिले में लगातार कार्यवाहियों का दौर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को फड़ बाजार स्थित जय कच्छावा नाम से संचालित फर्जी क्लीनिक पर स्टिंग ऑपरेशन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीज करने की कार्रवाई की है।


जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार गठित दल में शामिल जिला टीबी अधिकारी डॉ चंद्रशेखर मोदी, आरसीएचओ डॉ मुकेश जनागल और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर नवीन कुमार द्वारा उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया जिसमें क्लीनिक चला रहा व्यक्ति दुकान छोड़कर भाग छूटा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर संबंधित मालिक व चिकित्सक को तलब किया तब जाकर क्लीनिक को सीज किया गया। डॉ गुप्ता ने बताया कि लगातार प्राप्त शिकायतों व इनपुट के आधार पर टीम द्वारा बोगस ग्राहक कच्छवा क्लीनिक भेजा गया। उपस्थित कर्मचारी ने ड्रिप लगाने की आवश्यकता बताते हुए माचे पर लेट जाने को कहा। मौके पर दो मरीज पहले से लेटे थे। इशारा पाते ही टीम क्लिनिक पहुंच गई और व्यक्ति से पूछताछ करने लगी। इतने में वह कार्मिक भाग छूटा।

इसके बाद 2 घंटे तक क्लीनिक से संबंधित कोई व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। डॉ मोदी ने बताया कि यह फर्जी क्लीनिक फड़ बाजार के अत्यंत व्यस्त मार्ग पर स्थित है जहां धूल मिट्टी रहती है। यहीं पर खुले में माचे लगाकर ड्रिप लगाने का काम अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था। बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन से क्लीनिक का कोई लेना-देना नहीं था। सभी कचरे को सामान्य कचरो की तरह बेतरतीब फेंका जा रहा था। साफ सफाई का तो नाम ही नहीं था। क्लीनिक का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। काफी समय इंतजार के बाद चिकित्सक डॉ मनीष कच्छावा क्लिनिक पहुंचे। वे मौजूद दवाइयों के बिल भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। क्लीनिक को परिसर मालिक शांति देवी के समक्ष ही सीज कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों अनुसार संबंधित पक्षकारों पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।


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