Thar पोस्ट। देश मे सरकार ने 26 जून 2024 से न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जो आम लोगों के हितों को सुरक्षित करती हैं। नए नियमों में लाखों रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम और दस्तावेज के आधार पर अधिकतम 9 सिम ले सकता है और अगर वह व्यक्ति जम्मू कश्मीर या नॉर्थ और उत्तर पूर्वी इलाके से बिलॉन्ग करता है, तो वहां अधिकतम 6 सिम ही ले सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के दस्तावेज के आधार पर सिम खरीद या इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिम लेते समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। टेलीकम्युनिकेशन सेवा का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को अपनी सही जानकारी देना आवश्यक होगा। यह है सजा के प्रावधान :-
- यदि कोई व्यक्ति निश्चित सीमा से अधिक सिम रखता है, तो उसे पहली बार अपराध के लिए जुर्माना 50,000 रुपये लगेगा और बाद में उल्लंघन के लिए यह राशि बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाएगी।
- 2. यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर और उनके पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, ₹ 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
- 3. यदि कोई कंपनी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसे व्यावसायिक मैसेज करती है, तो ₹2 लाख तक का जुर्माना और उसकी सर्विस भी बंद की जा सकती है।
- 4. सरकार की परमिशन लिए बिना किसी भी डिवाइस के द्वारा टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस को रोकने पर तीन साल की कैद, ₹50 लाख का जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं।
- 5. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानूनों का उल्लंघन (जैसे कि सरकार द्वारा आदेशित करने पर भी कम्युनिकेशन सेवा को प्रतिबंधित ना करना या फिर मैसेज को पढ़ने की सुविधा सरकार द्वारा नियुक्त ऑफिसर को ना देना या अन्य किसी डिवाइस के माध्यम से टेलीकम्युनिकेशंस सर्विस का सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने पर लाभ उठाना) करने पर व्यक्ति को तीन साल की कैद, ₹2 करोड़ का जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं।