TP news । उपनिदेशक समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी. पंवार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक जीवित स्वीकृत पेंशनर्स को माह नवम्बर एवं दिसम्बर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नही हो पायेगा। पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले में कुल 217803 पेंशनर्स है, जिनमें 159914 वृद्वजन पेंशनर्स, 42599 विधवा पेंशनर्स, 14328 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 962 कृषक वृद्वजन पेंशनर्स लाभ ले रहे है।
उपनिदेशक पंवार ने बताया कि पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क, राजीव गाधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक द्वारा करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पेंशनधारक द्वारा पेंशनर्स के आधार-जनआधार में रजिस्टेªेट मोबाईल पर एकबारीय पाॅसवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से भी वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
पंवार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 के पश्चात स्वीकृति पेंशनर्स को नवम्बर व दिसम्बर 2020 में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नही होगा उनकी पेंशन राशि का भुगतान नियमित नहीं होगा।