ताजा खबरे
शारदीय नवरात्रा में लगातार 82वें साल में गोकुल सर्कल पर होगा अखंड हरि कीर्तनप्रदर्शन : दिल्ली में क़िलाबन्दी ? सभी बॉर्डर सील‘पंचायत चुनाव जीतने पर कुंवारे युवकों की शादी कराउंगी’ : वोट दो-दुल्हन लो’अमेरिका में आरोपी को मौत की सजा सुनाई, लाइव दिखाने पर छिड़ी बहसडूंगर कॉलेज के शोधार्थी दीपक यादव को पीएच.डीआरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद धरना खत्म, मृतक का किया अंतिम संस्कारहनुमानगढ़ में पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियांमहाजन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने की कार्यवाहीये 9 रेलसेवाएं रद्द रहेंगी, ये है वजहसूर्य मंदिर में हुआ तर्पण, शहीदों के सम्मान में पोस्टर लगाकर दी श्रद्धांजलि
IMG 20221128 184332 अस्थाई बाजार के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य, सम्भागीय आयुक्त के निर्देश, अवैध डीजे के खिलाफ होगी कार्रवाई Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने अस्थाई रूप से संचालित बाजारों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कड़ाई से इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।संभागीय आयुक्त ने रतन बिहारी पार्क के अस्थाई बाजार में हुई आगजनी की घटना के मद्देनजर संभाग के समस्त जिलों में अस्थाई तथा मौसमी बाजारों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी बाजार नहीं लगाया जाएगा। यहां फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, पार्किंग की पर्याप्त सुविधा, फायरप्रूफ टैन्ट को प्राथमिकता, सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त गार्ड्स लगाना जाना तथा अस्थाई बाजारो में आने-जाने हेतु आगमन व प्रस्थान हेतु पर्याप्त गेट होना अनिवार्य होगा।

अवैध डीजे सिस्टम के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश
बीकानेर। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने अवैध रूप से चल रहे डीजे साउण्ड सिस्टम के विरुद्ध कार्यवाही के लिए संभाग के चारों जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है।
संभागीय आयुक्त डॉ पवन ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की कड़ाई से पालना में डीजे साउंड सिस्टम बंद करवाने के निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने निर्देशित किया कि अवैध डीजे सिस्टम को बंद करने के लिए थानावार एवं तहसीलवार नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अतिरिक्त सभी उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों की अक्षरशः पालना करवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे डीजे साउंड संचालकों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में अवैध डीजे का संचालन नहीं हो तथा पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद डीजे चलते पाए जाएं, तो डीजे जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।


Share This News