Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच गौतम टाक पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच टाक को सीसी सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की है।

बिजली बंद : विद्युत उपकरणों के आवश्यक रख रखवा के चलते मंगलवार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मीना नर्सिंग होम , शर्मा कॉलोनी , गोल्डन चौकी , बागीनाड़ा हनुमान मंदिर , सुनारों की बगीची , बंगाली मंदिर आदि जगहों पर बिजली बाधित रहेगी । यह जानकारी बीकेईएसएल के सहायक अभियंता ने दी है ।