यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा बल्कि इसके लिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो काम करने लायक नहीं हैं या फिर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं.
राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का शासनादेश जारी किया है. इसके तहत जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2022 तक 50 साल की उम्र पूरी कर ली हो, वो स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे. स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखा जाता है.शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को पचास वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकता है. मुख्य सचिव ने अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है. शासनादेश में यह भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी यदि किसी कर्मचारी को बहाल रखने का फैसला करती है तो उस कर्मचारी को दोबारा स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना होगा। यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने डीडब्ल्यू को बताया, “सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं. अपने हिसाब से ये अधिकारी तय करेंगे कि किसे निकालना है किसे नहीं. जो कर्मचारी पचास साल के ऊपर का हो गया है, खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकता है तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा? सरकार कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रही है. मुख्य सचिव खुद तो रिटायरमेंट के बाद एक साल के एक्सटेंशन पर हैं और दूसरे कर्मचारियों को पचास से ज्यादा की उम्र पर रिटायर करने का आदेश जारी कर रहे हैं. क्या उनके अलावा और कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम नहीं हैं?”