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IMG 20220202 004525 20 बीकानेर में पहली बार लागू हुई यह व्यवस्था Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
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शहरी क्षेत्र में पहली बार जुलूस, रैली और प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अनुमति लेने की व्यवस्था लागू
आवेदन के आधार पर दी दस आयोजनों की अनुमति, जारी रहेगी यह व्यवस्था
Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। बीकानेर नगरीय क्षेत्र में पहली बार रैली, जुलूस और धरने-प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक आयोजन पूर्व अनुमति के 12 आवेदनों में से 10 को विभिन्न शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा रैली, जुलूस और धरने से पूर्व अनिवार्य रूप से अनुमति लेने के आदेश जारी किए गए थे। जिससे विभिन्न शर्तों के आधार पर सुनियोजित तरीके से इनका आयोजन हो, आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी प्रभावी बनी रहें। इसके बाद अब तक विभिन्न आयोजनों के 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से दस आयोजनों की सशर्त अनुमति जारी कर दी गई और अनुमत में अधिकतर का आयोजन भी हो चुका है। शेष की अनुमति प्रक्रियाधीन है। इस श्रृंखला में धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा की अनुपालना में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व अनुमति की अनिवार्यता आगे भी लागू रहेगी। इसके लिए आयोजक को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) को आवेदन करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया उपरांत आयोजन की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति आयोजन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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