Thar पोस्ट, बीकानेर। कोरोना की नई गाइड लाइन सोमवार से लागू हो गई है। बाजार तय समय पर ही बंद होंगे। शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 मेहमानों तक सीमित कर दी थी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 मेहमानों तक सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले हुई मुख्यमंत्री की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थीं। शदियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 और शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी। इस सप्ताह से वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक केवल शहरी सीमा में ही होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और इनकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल शॉप खुली रहेंगी।
सूचना बोर्ड पर लगाना अनिवार्य
1 फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी। जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना बोर्ड पर नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
बाजार रात 8 बजे बंद होंगे
बाजार पहले की तरह ही रात 8 बजे से बंद करने होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शादी समारोह के अलावा बाकी किसी प्रावधान में छूट नहीं दी गई है। गाइडलाइन में लगाई गई पुरानी पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेगी।गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपए जुर्माना होगा।अब शदियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 और शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी।